PAN Card New Rule : अगर आपने भी अपना PAN (Permanent Account Number) कार्ड बनवा रखा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इन नियमों का उद्देश्य फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और आयकर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
क्या है नया नियम?
आयकर विभाग के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक वैध पैन कार्ड होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह आयकर अधिनियम की धारा 139A का उल्लंघन माना जाएगा। इस गलती पर संबंधित व्यक्ति को ₹10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कई बार लोग अनजाने में डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा लेते हैं – जैसे नाम की स्पेलिंग बदलवाने, एड्रेस अपडेट करवाने या अन्य वजहों से। लेकिन यह नियम साफ करता है कि यदि आपने पहले से एक पैन कार्ड बनवाया है, तो नया बनवाने की जगह पुराना अपडेट कराना चाहिए।
PAN-Aadhaar लिंक न करवाना भी पड़ सकता है भारी
इसके अलावा, एक और अहम नियम यह है कि PAN कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अब तक अपना PAN आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन ‘अमान्य’ घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे और अन्य बैंकिंग कामकाज में भी बाधा आ सकती है।

कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी विवरण जैसे पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
वही आपको बताता क्या अगर आप डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा रखे हैं तो या फिर दो बार आवेदन पैन कार्ड के लिए किए हैं तो पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिए जाते हैं।
आपको बता दे कि अधिक पैन कार्ड रखने वाले लोगों को यदि सूचना नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 भी के तहत ऐसे मामलों में लगभग 10000 तक का फाइन लग सकती है .
अगर आपने पैन कार्ड बनवाया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड हो और वह आधार से लिंक हो। छोटी सी चूक, जैसे डुप्लीकेट पैन बनवाना या लिंकिंग न करना, ₹10,000 तक की चपत लगा सकती है। समय रहते जरूरी सुधार कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।